बलरामपुर-रामानुजगंज: धान खरीदी में लापरवाही, 2 पटवारियों को निलंबित
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में धान खरीदी और निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले दो पटवारियों को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन के आधार पर की है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के प्रतिवेदन के आधार पर तहसील रामानुजगंज के पटवारी विजय यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन पर धान खरीदी वर्ष 2025-26 और निर्वाचन कार्य में लापरवाही का आरोप है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़ होगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
इसी प्रकार, तहसील रामचन्द्रपुर के पटवारी बंधन राम को भी धान खरीदी कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। उनके निलंबन काल में मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी निर्धारित किया गया है, और उन्हें भी जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
प्रशासन का सख्त रुख
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि संबंधित कर्मचारियों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) के विपरीत पाया गया। इस कार्रवाई के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 लागू किए गए।
धान खरीदी और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही के मामलों पर प्रशासन सख्त नजर रख रहा है और भविष्य में भी अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।