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छत्तीसगढ़ में 8 सहकारी बैंकों व सोसाइटियों में नई नियुक्तियां, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं के प्रस्ताव के आधार पर प्रदेश की 8 सहकारी बैंकों और सोसाइटियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नई नियुक्तियां की हैं। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार रायपुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में निरंजन सिन्हा को अध्यक्ष और अभिनेष कश्यप (बॉबी) को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिलासपुर जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की कमान पूर्व विधायक बेलतरा रजनीश सिंह को अध्यक्ष और रजनी साहू को उपाध्यक्ष के रूप में सौंपी गई है।

सरगुजा जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में रामकिशुन सिंह को अध्यक्ष और जगदीश साहू को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दुर्ग जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में नरेश यदु को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि जगदलपुर में श्रीनिवास मिश्रा को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजनांदगांव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में सचिन सिंह बघेल को अध्यक्ष और भरत वर्मा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

बेलतरा से टिकट कटने के बाद रजनीश सिंह को अहम जिम्मेदारी

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में बिलासपुर जिले की बेलतरा सीट से पूर्व विधायक रजनीश सिंह का टिकट कट गया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बिलासपुर का अध्यक्ष बनाकर संगठनात्मक संतुलन साधा है। टिकट कटने के बावजूद रजनीश सिंह ने पार्टी के फैसले का विरोध नहीं किया था, हालांकि उनके समर्थकों में निराशा देखी गई थी।

पार्टी ने उनकी सक्रियता और संगठन में भूमिका को देखते हुए अब उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राज्य स्तर से आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत बैंक के बोर्ड की शक्तियों के संचालन के लिए गठित अशासकीय व्यक्तियों की समिति में रजनीश सिंह को अध्यक्ष और रजनी साहू को उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है।

पहले कलेक्टर थे प्राधिकृत अधिकारी

जानकारी के अनुसार, इससे पहले छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के तहत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग के लिए बिलासपुर कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था।

इसी क्रम में सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के तहत गठित छानबीन समिति की बैठक 15 दिसंबर 2025 को हुई, जिसमें इन नियुक्तियों पर सहमति बनी।

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