अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने वाले आदेश की संवैधानिकता की करेगी समीक्षा
वाशिंगटन, रायटर्स। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) को सीमित करने वाले कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। ट्रंप का यह आदेश आव्रजन पर अंकुश लगाने के उनके प्रयासों का एक विवादास्पद हिस्सा माना जाता रहा है।
ट्रंप प्रशासन के इस आदेश में निर्देश दिया गया था कि अमेरिका में जन्मे उन बच्चों को नागरिकता न दी जाए जिनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक) नहीं है। निचली अदालत ने इस आदेश को यह कहते हुए रोक दिया था कि यह संविधान के 14वें संशोधन और संघीय कानूनों का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ न्याय विभाग की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। यह मामला उन परिवारों की सामूहिक याचिका से जुड़ा है जिनकी नागरिकता इस नीति से प्रभावित हो सकती थी।
अदालत ने अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि अगले साल जून के अंत तक इस पर फैसला सुनाया जा सकता है।