Chhattisgarh, Raipur

छत्तीसगढ़ में सड़कों पर बढ़ती स्टंटबाजी और गुंडागर्दी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से जवाब तलब

छत्तीसगढ़ में सड़कों और नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी, गुंडागर्दी और बर्थडे सेलिब्रेशन की बढ़ती घटनाओं पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने कहा कि अमीर और प्रभावशाली लोग ट्रैफिक नियमों को धड़ल्ले से तोड़ रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की गाइडलाइंस केवल कागजों में ही सीमित रह गई हैं।

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथपत्र के साथ जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने टिप्पणी की कि लगातार सामने आ रही घटनाएं साबित करती हैं कि नियमों का पालन जमीन पर नहीं हो रहा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाए, तो अदालत आवश्यक निर्देश जारी करेगी। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को तय की गई है।

हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद स्टंटबाजी और हाईवे पर बर्थडे सेलिब्रेशन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में बिलासपुर के रिवर व्यू रोड पर एक युवक कार की बोनट पर बैठकर स्टंट करता दिखा। वायरल वीडियो में युवक खुद को इलाके का दबंग बताते दिखा। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। डिप्टी एडवोकेट जनरल शशांक ठाकुर ने अदालत को बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया गया है।

एक अन्य मामला कोरिया जिले के बैकुंठपुर का है, जहां सोनहत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अनित बखला ने नेशनल हाईवे-43 पर अपना जन्मदिन मनाया था। हाईवे पर पटाखे भी फोड़े गए, जिससे राहगीरों को दिक्कत हुई। इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की कि सरकारी अधिकारी होते हुए भी उन्होंने नियमों की अनदेखी की। सरकार ने कोर्ट को बताया कि BMO और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 285, 288 और 3(5), तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 और 177 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

डिप्टी एजी ने यह भी बताया कि BMO के शहर से बाहर होने के कारण उनका वाहन अभी जब्त नहीं किया जा सका है, लेकिन जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

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